सोनभद्र, अप्रैल 24 -- सोनभद्र, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने सात माह पूर्व आठ वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में बुधवार को सजा सुनाई। सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी अखिलेश भारती को 20 वर्ष की कठोर कैद एवं 51 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 40 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक दुद्धी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने दो सितंबर 2024 को दुद्धी थाने में तहरीर दी थी। जिसमें अवगत कराया था कि उसकी आठ वर्षीय नाबालिक बेटी एक सितंबर को दोपहर करीब ढाई बजे महुआ के पेड़ के नीचे एक लड़के के साथ खेल रही थी। जहां पर अखिलेश भारती, निवासी दिघुल, थाना दुद्धी आ गय...
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