गोंडा, जनवरी 28 -- गोंडा, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के जुर्म में अभियुक्त को तीन वर्ष की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्रा के अनुसार थाना कटरा बाजार अंतर्गत निवासी वादी ने कलवारी निवासी ठाकुर प्रसाद पुत्र लाल मास्टर के विरुद्ध नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर प्रकरण की विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत पर भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस व दलीलें सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का गहन अवलोकन करने के पश्चात आरोपित अभियुक्त को नाबालिग ...
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