गाज़ियाबाद, दिसम्बर 9 -- गाजियाबाद, संवाददाता। करीब तीन वर्ष पूर्व किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में अदालत ने आरोपी विजय मंडल उर्फ बबलू को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सौरभ गोयल ने दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। लोनी थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि 26 जुलाई 2023 की रात लगभग 8:30 बजे उनकी 14 वर्षीय बेटी घर से परचून का सामान लेने निकली थी और लौटकर नहीं आयी। खोजबीन के दौरान पता चला कि मोहल्ले के सचिन और उसका भाई बबलू उर्फ विजय मंडल किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गए थे। पुलिस ने 9 सितंबर 2023 को बबलू को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। पूछताछ में उसने बताया कि किशोरी को भगाने और छिपाने में उसकी मां रेखा की भी भूमिका...