छपरा, नवम्बर 22 -- सजा के साथ आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया अभियोजन और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट का निर्णय न्यूमेरिक 2022 में दर्ज कराई गई थी प्राथमिकी छपरा, नगर प्रतिनिधि। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो स्मिता राज ने पानापुर थाना में दर्ज प्रथनिकी की सुनवाई पूरी कर ली। पॉक्सो वाद संख्या 41/ 22 में आरोपित पानापुर थाना क्षेत्र के बृजेश कुमार को भादवि की धारा 376 के अंतर्गत बीस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पचास हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा होगी। पॉक्सो की धारा 4 व 6 में बीस साल की सजा और पचास हजार रुपये अर्थ दंड लगाया। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा होगी। भादवि की धारा 506 के अंतर्गत दो साल की सजा व पांच हजार रुपये अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है ...