चतरा, नवम्बर 2 -- चतरा, विधि संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पोक्सो न्यायालय अमरेश कुमार की अदालत ने पोक्सो केस के एक अभियुक्त किट्टू गंझु को दस वर्ष की सजा और 20 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। अभियुक्त किट्टु गंझु सिमरिया थाना क्षेत्र के चाडरम बागी टोला का रहने वाला है। इस मुकदमे में प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने कूल 14 गवाहों की गवाही करवाई, जिसके बाद सजा के नतीजे पर पहुंचाया। यह मामला सिमरिया थाना कांड संख्या 76 वर्ष 2018, 9 मई का है। इस मुकदमे के (सूचक) नाबालिक लड़की के पिता ने थाना में दिए अपने आवेदन में अभियुक्त पर आरोप लगाया है, कि उसकी नाबालिक बच्ची और भतीजी को अभियुक्त किट्टू गंझु और मनीष भुईयां दोनों मिलकर उसके साथ दुष्कर्म करने के नियत स...