हरिद्वार, फरवरी 22 -- हरिद्वार में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। अपनी 11 वर्षीय नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पिता को 20 साल कठोर कारावास की सजा हुई है। मामले में पीड़िता द्वारा खुद रिकॉर्ड की गई मोबाइल रिकॉर्डिंग सबसे बड़ा सबूत बनी, जिससे कलयुगि पिता का घिनौना चेहरा बेनकाब हो गया। अपर जिला जज (एफटीएससी) चंद्रमणि राय की अदालत ने दोषी पिता को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 27 फरवरी 2023 को कनखल क्षेत्र में आरोपी पिता पर 11 वर्ष की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का केस दर्ज कराया गया था। आरोपी पिता पर घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी था। यह भी पढ़ें- रा...