मुरादाबाद, जनवरी 13 -- मुरादाबाद। नाबालिग ने गाड़ी चलाई तो अभिभावकों को 25 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही जेल का भी प्रावधान है। जिले में नाबालिग तेज रफ्तार से वाहन दौड़ा रहे हैं। इन पर शिकंजा कसने के लिए आरटीओ विभाग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। आरटीओ राजेश सिंह का कहना है कि नाबालिग बच्चों के हाथ में वाहन देना कानूनन अपराध है। विभाग लगातार इसको लेकर जागरूकता अभियान भी चला रहा है, फिर भी अभिभावक अपने बच्चों को वाहन थमा रहे हैं। उन्हें गंभीरता से सोचने की जरूरत है। जल्द ही अभियान चलाकर नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने से रोकेंगे। साथ ही उनके पकड़े जाने पर उनके अभिभावकों से जुर्माना वसूल किया जाएगा।
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