बरेली, जून 21 -- नाबालिग दलित लड़की को बहलाकर ले जाकर उत्तराखंड में दुष्कर्म करने के मामले में दोषी यासीन को सश्रम आजीवन कारावास की कैद सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पर 37 हजार का जुर्माना भी ठोका है। विशेष लोक अभियोजक शुभव मिश्रा और कुलदीप श्रोतिया ने बताया कि थाना देवरनिया में दलित ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी नाबालिग बेटी को 20 जनवरी 2019 की सुबह गांव का यासीन बहलाकर वनबसा ले गया। 26 जनवरी 2019 को उसकी बेटी यासीन के चंगुल से छूटकर घर वापस आ गयी। नाबालिग ने यासीन पर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। देवरनिया पुलिस ने यासीन को पॉक्सो और एससीएसटी एक्ट में जेल भेजा था। नाबालिग दलित को बहलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई विशेष जज पाक्सो एक्ट द्वितीय नरेंद्र प्रकाश की विशेष कोर्ट में हुई। आरोप साबित करने को विशेष...
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