बुलंदशहर, जनवरी 13 -- अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम-1 मनोज कुमार सिंह तृतीय ने वर्ष 2023 में डिबाई क्षेत्र से नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सोमवार को विशेष लोक अभियोजक महेश राघव ने बताया कि वर्ष 2023 में कोतवाली डिबाई में वादी मुकदमा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री की उम्र 16 वर्ष है, जो कक्षा 11 की छात्रा है। घटना वाले दिन 9 जनवरी 2023 को उनकी पुत्री बाजार से सामान लेने गई थी। उसके वापस न आने पर खोजबीन शुरू की गई। तब पता चला कि उनकी पुत्री को मोहल्ला सराय किशन निवासी प्रदीप पुत्र हरप्रसाद बहला फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच ...