बरेली, नवम्बर 30 -- बरेली। नाबालिग दोस्त के साथ मिलकर नाबालिग छात्रा से गैंगरेप में विशेष जज पॉक्सो एक्ट द्वितीय नरेंद्र प्रकाश की विशेष कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने दोषी शिवम को सश्रम 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक कुलदीप श्रोत्रिय और सुभव मिश्रा ने बताया कि थाना बिथरीचैनपुर में हाईस्कूल की नाबालिग छात्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह तीन अप्रैल 2017 की दोपहर शौच गई थी। गांव के शिवम ने अपने नाबालिग दोस्त के साथ उसे गन्ने के खेत में जबरन खींच लिया। शिवम और उसके दोस्त ने उसके साथ किया। बिथरीचैनपुर पुलिस ने इस मामले में पाक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की थी। शिवम का दोस्त सुनवाई के दौरान नाबालिग साबित होने पर उसकी सुनवाई किशोर न्यायालय में हुई।

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