औरंगाबाद, फरवरी 7 -- नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले व्यवसायी प्रिंस कुमार उर्फ प्रिंस कुमार सिंह को अदालत ने शनिवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई। रफीगंज प्रखंड के कासमा थाना कांड संख्या-10/2025 में औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडीजे-4 सह विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश लक्ष्मीकांत मिश्रा ने सजा सुनाई। पॉक्सो की धारा- 4(2) और बीएनएस 65(1) के आलोक में अभियुक्त को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जाएगी। इसका भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को तीन महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त करीब एक साल नौ दिनों तक जेल में रह चुका है। घटना के अगले दिन 28 जनवरी 2025 को ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया...
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