बदायूं, फरवरी 8 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कक्ष दो के न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर भगा ले जाने के आरोपी को दोषी माना। न्यायाधीश ने दोषी को सात साल की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ 10 हजार रुपए जुर्माना डाला है। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति रूप में देने का हुक्म सुनाया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र वर्मा के अनुसार वादिनी मुकदमा ने थाना बिल्सी में तहरीर दी कि 13 अप्रैल 2018 की शाम को उसकी 14 वर्षीय लड़की घर पर अकेली थी। वह तथा उसके पति खेत में गेहूं काट कर नहीं लौटे थे। शाम सात बजे शाम शिवम, दीपू, अमरजीत और रामौतार दो मोटरसाइकिल से उसके घर आए। उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गए। जब ...
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