श्रावस्ती, मार्च 24 -- श्रावस्ती। कोतवाली भिनगा के दत्तनगर दाखिला अमवा निवासी साधूराम पुत्र रामदुलारे इसी थाना क्षेत्र की एक किशोरी को छह साल पहले भगा ले गया था। इस पर पुलिस ने पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। जिसका विचारण न्यायालय पर चल रहा था। सोमवार को न्यायालय ने आरोपी साधूराम को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.