श्रावस्ती, मार्च 24 -- श्रावस्ती। कोतवाली भिनगा के दत्तनगर दाखिला अमवा निवासी साधूराम पुत्र रामदुलारे इसी थाना क्षेत्र की एक किशोरी को छह साल पहले भगा ले गया था। इस पर पुलिस ने पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। जिसका विचारण न्यायालय पर चल रहा था। सोमवार को न्यायालय ने आरोपी साधूराम को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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