बस्ती, जुलाई 29 -- बस्ती, हिन्दुस्तान संवाद। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार की अदालत ने एक 17 वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास व आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। विशेष शासकीय अधिवक्ता अखिलेश दुबे ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि पैकोलिया थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता का बाबा ने पैकोलिया थाने में तहरीर देकर कहा कि उसकी नातिन पीड़िता जो उनके घर पर एक साल से रह रही है। कक्षा 11 में पढ़ रही थी। पांच जून 2022 को शौच के बहाने घर से निकली और वापस नहीं आई। खोजबीन किया तो पता चला रोड पर एक कार वाला खड़ा था, उसी के साथ बैठकर चली गई। अज्ञात कार वाला शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने तहरीर क...