बस्ती, जून 5 -- बस्ती, हिटी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार की अदालत ने 17 वर्षीय पीड़िता को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी। विशेष शासकीय शासकीय अधिवक्ता अखिलेश दुबे ने अदालत में घटनाक्रम प्रस्तुत करते हुए कहा कि लालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने तहरीर देकर कहा कि 19 सितम्बर 2016 की शाम करीब सात बजे उसकी नाबालिग बेटी गांव के बाहर से शौच करके घर आ रही थी, रास्ते में ललकू उर्फ लालजी व राजू निवासी ग्राम डेफरी, थाना लालगंज मिले और लड़की को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गए। मुल्जिमान गंदे चरित्र के हैं। भोली भाली लड़कियों को बहला फुसलाकर शोष...
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