चतरा, जुलाई 18 -- चतरा विधि, संवाददाता। एडीजे थ्री स्पेशल पॉक्सो कोर्ट अमरेश कुमार की अदालत ने नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में अभियुक्त अमित कुमार चंद्रवंशी को 7 वर्ष और 50 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतना होगा। इस मामले में अभियुक्त 23 वर्षीय अमित कुमार चंद्रवंशी मयूरहंड थाना क्षेत्र के खेडगांव का रहने वाला है। यह मामला पोक्सो केस नंबर 13/ 2021 मयूरहंड थाना कांड संख्या 112 /2020 दिनांक 12 दिसंबर 2020 का है। इस मामले में नाबालिक लड़की की मां ने थाना में दिए अपने आवेदन में यह लिखा है कि दिनांक 10 दिसम्बर 2020 दिन गुरुवार के रात्रि में उनकी बेटी कहीं गुम हो गई। सभी जगह खोजने पर भी लड़की का कहीं कुछ पता नहीं लगा तब उसने थाने में आवेदन दी। फिर सूचक ने यह भी बताया की घटना के पूर्व दिनांक 7...
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