पाकुड़, दिसम्बर 5 -- नाबालिग को भगाने के आरोपित को सात साल कारावास की सजा नाबालिग को भगाने के आरोपित को सात साल कारावास की सजा पाकुड़, प्रतिनिधि। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को नाबालिक को भगा कर ले जाने के दोषी जमीन मुर्मू को सात साल सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 6 माह जेल में रहना पड़ेगा। बता दें कि घटना को लेकर नाबालिग की मां ने 28 फरवरी 2024 को थाना में कांड संख्या 28/2024 दायर की थी। दायर प्राथमिकी के अनुसार 26 फरवरी की शाम करीब 4:00 बजे उसकी बेटी खेलने गई थी, लेकिन वह घर नहीं लौटी। खोजबीन से पता चला कि गांव के जमीन मुर्मू ने उसे फुसला कर ले गया है। उसने अपने पुत्र अपनी बेटी को लाने भेजा। परंतु के वहां पहुंचने पर जमीन ...