जमशेदपुर, जनवरी 8 -- जमशेदपुर। बागबेड़ा की नाबालिग को भगाकर बिहार के आरा ले जाने वाला आरोपी बुधवार को पोक्सो विशेष अदालत से साक्ष्य के अभाव में बरी हो गया। अधिवक्ता विद्या सिंह ने बताया कि नवंबर 2024 में नाबालिग के पिता ने बागबेड़ा थाना में तीन लोगों के खिलाफ शादी का झांसा देकर अपहरण करने का मामला दर्ज कराया था। लेकिन पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र सिर्फ एक युवक के खिलाफ दिया था। वहीं, युवती ने भी अदालत में एफआईआर का समर्थन नहीं किया। इससे आरोपी अदालत से बरी हो गया। बताया जाता है कि घर से स्कूल के लिए निकली किशोरी अचानक लापता हो गई थी। इससे परिजनों ने केस दर्ज कराया था।
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