बिहारशरीफ, फरवरी 18 -- नाबालिग को बेचने के मामले में आरोपी को 10 साल का कारावास शेखपुरा, निज संवाददाता। जिला न्यायालय में बुधवार को एडीजे अविनाश कुमार की अदालत ने नाबालिग को बहला फुसलाकर बेचने के मामले की सुनवाई के दौरान लखीसराय जिले के बरतारा हलसी के सैफुल होदा को दस साल का कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता नईला बेगम ने बताया कि 13 फरवरी 2025 को गिरिहिंडा चौक से एक नाबालिग को भगाकर ले जाया जा रहा था। परिवार वालों के सहयोग से उसे बरामद किया गया। घटना में आठ गवाहों ने भाग लिया। इस मामले में बाजीदपूर के डफाली सलीम खान एवं गिरिहिंडा की ममता देवी का पहले ही आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है।
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