बरेली, दिसम्बर 11 -- बरेली, विधि संवाददाता। नाबालिग लड़की को बहलाकर ले जाने में सहयोग करने में दोषी कल्लू को पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माना की पूरी राशि विशेष कोर्ट ने पीड़िता को देने के भी आदेश दिये हैं। विशेष लोक अभियोजक सीपी गुप्ता और प्रवीन सक्सेना ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना देवरनिया में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 21 मई 2015 की रात एक बजे उसकी नाबालिग लड़की को गांव के रामभरोसे का भांजा बहलाकर ले गया। पुलिस ने इस मामले में पाक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की थी। पीड़िता को बहलाकर ले जाने का आरोपी नाबालिग साबित हो गया था।

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