सिद्धार्थ, सितम्बर 25 -- सिद्धार्थनगर। अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अहमदुल्लाह पुत्र रहमतुल्लाह निवासी कुमौना थाना खेसरहा के खिलाफ 2024 धारा 376(2)ढ़, 452, 504, 506 व 5/6 पाक्सो एक्ट में थाना खेसरहा में केस दर्ज हुआ। बुधवार को इस मामले में सुनवाई के बाद आरोप साबित होने पर अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने आरोपी को बीस साल की सजा सुनाई। आरोपी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार कर पाठक ने की।
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