चाईबासा, नवम्बर 30 -- चाईबासा, संवाददाता। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी राउतु सुरीन को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 20 साल का सक्षम कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ पीड़िता के बयान पर 19 अप्रैल 2020 को सोनुवा थाना में मामला दर्ज किया गया था। दोषी करार राउतु सुरीन गोईलकेरा के अमराई गांव का रहने वाला है। 18 अप्रैल 2020 को वह पीड़िता का गांव गया था और पीड़िता को बहला फुसलाकर कर सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद किसी से नहीं कहने को कह कर छोड़ दिया। लेकिन पीड़िता ने घर आ कर परिजनों को आपबीती सुनाई। इसके बाद दूसरे दिन 19 अप्रैल 2020 को मामला दर्ज कराया गया। अदालत को राउतु के खिलाफ दुष्कर्म करने का साक्ष्य मिल जाने से 20 साल की सजा सुनाई।
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