गुड़गांव, फरवरी 12 -- रेवाड़ी,संवाददाता। उत्कृष्ट पैरवी पर नाबालिग लडक़ी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में लोकेश गुप्ता अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट रेवाड़ी द्वारा मामले में संलिप्त युवक और उसके माता-पिता को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कैद और 77 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त एक अन्य युवक को भी अपहरण व पोक्सो एक्ट में 5 साल कैद और 6 हजार रुपए जुर्माना की सजा दी है। जिले के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि 10 अक्तूबर 2020 को उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी घर से लापता हो गई है। उसने गांव में जेसीबी पर काम करने वाले चालक जिला नूंह के गांव पपड़वास निवासी राहुल उफऱ् मोहम्मद रिजवान पर अपहरण करने का आरोप लगाया था। जिसने उनकी नाबालिग लडक़ी से छेड़छाड़ भी की थी। जिस कारण ...