बगहा, मई 27 -- बेतिया, विधि संवाददाता। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ छेड़छाड़ करने के एक मामले में एक अभियुक्त को 3 वर्ष 10 माह कारावास की सजा सुनाई। साथ हीं 15 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। सज़ायाफ्ता सुपौल जिला अन्तर्गत त्रिवेणीगंज थानाक्षेत्र के पुरंधा गांव निवासी मजनू मियां उर्फ मोहम्मद मजलूम है। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि घटना 18 सितंबर वर्ष 2021 की है। मामला यह है कि घटना के दिन एक नाबालिग लड़की अपने गांव के दर्जी के यहां कपड़ा लाने जा रही थी। तभी रास्ते में घात लगाए अभियुक्त ने शादी के नियत से उसका अपहरण कर बाइक पर बैठा लेते चला गया। मामले को ले पीड़िता की मां ने थाने में एफआईआर दर्ज कराया था। विचारण तथा दोनों पक्षों के बहस सुनने के ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.