प्रतापगढ़ - कुंडा, नवम्बर 25 -- प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अजय कुमार की कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण में दोषी पाते हुए प्रयागराज के मऊआइमा छाताडीह गांव के अवधेश सिंह को सात वर्ष के कारावास, तीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वादी मुकदमा के अनुसार बाघराय थाना क्षेत्र के एक गांव में दिनेश सिंह के ईंट के भट्ठे पर मजदूरी करने पहुंचे अवधेश सिंह सहित तीन आरोपियों ने उसकी बेटी का अपहरण किया। वादी के अनुसार उस समय उसकी बेटी की उम्र करीब 12 वर्ष थी। आरोपियों ने साजिश करके घर से तीन हजार रुपये नकदी, जेवर भी गायब कर दिया था। मामले में जानकारी करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अभय सिंह ने की।
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