बलिया, फरवरी 6 -- बलिया, संवाददाता। लगभग छह साल पहले नाबालिग को भगाने के एक मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पाक्सो कोर्ट) प्रथमकांत के न्यायालय ने अभियुक्त देवगन कुमार उर्फ देवन उर्फ भुल्लन (निवासी : ठकुरही भीमपुरा) को दोषी ठहराते हुए आठ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सभी धाराओं में कुल मिलाकर 2हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालती सूत्रों के मुताबिक घटना भीमपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच जनवरी 2019 को दस बजे रात में हुई थी। 17 साल की नाबालिग लड़की को आरोपी बहला-फुसलाकर भगा ले गया। इसी मामले में परीक्षण के दौरान उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया है।
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