नई दिल्ली, मई 14 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। रोहिणी जिला अदालत ने एक नाबालिग लड़के के अपहरण और उसकी हत्या की कोशिश के मामले में आरोपी मोहम्मद मोई उर्फ मोहित को दोषी करार दिया है। अदालत ने कहा कि पीड़ित की गवाही उत्कृष्ट थी। जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे अपना मामला सिद्ध किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत मामले की सुनवाई कर रही थी। विशेष लोक अभियोजक विनीत दहिया ने अदालत को बताया कि आरोपी ने बच्चे का अपहरण किया। उसे एक सुनसान जगह ले जाकर जबरन शराब पिलाई। धारदार हथियार से हमला किया और फिर सिर पर ईंट से वार कर जान से मारने का प्रयास किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पीड़ित बालक की गवाही न केवल स्पष्ट और विश्वसनीय रही, बल्कि इसे मेडिकल और फारेंसिक रिपोर्ट से भी मजबूती मिली। अदालत ने जांच अधिकारी की ओर स...
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