बिहारशरीफ, फरवरी 10 -- नाबालिग से अपहरण व रेप के दो आरोपितों को उम्र कैद लहेरी थाना क्षेत्र का है मामला बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश चार सह विशेष जज पॉक्सो प्रकाश कुमार सिन्हा ने 14 वर्षीय किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म मामले में दो आरोपित को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार जुर्माना भी किया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जज श्री सिन्हा ने रेप के अलावा अनैतिक मानव व्यापार अधिनियम के तहत भी दोषी पाते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा के साथ ही 25 हजार का जुर्माना किया है। साथ ही कोर्ट में पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत पीड़ित छात्रा को पांच लाख रुपए सहायता देने का आदेश दिया है। यह राशि पीड़िता की मृत्यु की स्थिति में उसकी मां को दिया जाएगा। आर...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.