रुद्रपुर, फरवरी 9 -- रुद्रपुर, संवाददाता। वर्ष 2023 के नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में अपर सत्र न्यायाधीश संगीता आर्य की अदालत ने आरोपी को अपहरण में दोषसिद्ध करार देते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई है और 10 हजार का अर्थदंड दिया है। वहीं अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप से साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि 22 अप्रैल 2023 में नानकमत्ता निवासी एक व्यक्ति ने थाने में अपनी 17 वर्षीय बेटी के लापता होने की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मामले में नानकमत्ता थाना पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। विवेचना में ग्राम मूड़झाला नानकमत्ता निवासी गुरमीत सिंह उर्फ गित्तू का नाम सामने आया। इसके बाद आरोपी को पकड़कर पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था। पूछताछ में किशोरी ने...