कोडरमा, अप्रैल 22 -- कोडरमा, संवादाता । शादी का झांसा देकर और बहला- फुसला कर नाबालिक लड़की से दुष्कर्म किए जाने के मामले की सोमवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की कोर्ट ने आरोपी विकास कुमार, सतगावां, जिला कोडरमा निवासी को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ हीRs.25 हजार रू जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला वर्ष 2021 की है। इसे लेकर सतगावां थाना में मामला दर्ज कराया गया था। अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक शिवशंकर राम और अधिवक्ता दीपक गुप्ता ने किया। इस दौरान सभी छह गवाहों का परीक्षण कराया गया। कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने कोर्ट से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। जबकि बचाव पक...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.