गुड़गांव, मार्च 26 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। नाबालिक से ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अश्वनी कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट 20 साल की कैद (कठोर कारावास) व जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महिला थाना मानेसर में एक व्यक्ति ने 24 सितंबर 2021 को शिकायत दी कि एक युवक ने उसकी 15 वर्षीय नाबालिक लडक़ी की नहाने के दौरान तस्वीर खींच ली। जिसके बाद ब्लैकमेल करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आईपीसी, पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट की सम्बन्धित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। मामले में पुलिस ने आरोपी चंदन निवासी अलीनगर, लखी सराय (बिहार) को काबू कर नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले में जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह ...
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