जमशेदपुर, फरवरी 20 -- बागबेड़ा के नागाडीह में चार लोगों के हत्या में दोषी राजा राम हांसदा को जमानत नहीं मिली है, जबकि अन्य चार दोषी हाईकोर्ट से जमानत अर्जी मंजूर होने पर जेल से रिहा हो गए। इनमें रेंगो पूर्ति, गोपाल हांसदा, सुनील सरदार एवं तारा मंडल शामिल हैं। हालांकि, नागाडीह हत्याकांड में दो मामले अभी जमशेदपुर जिला न्यायालय में लंबित हैं, जिसपर 24 फरवरी को सुनवाई होनी है। इधर, अदालत से वारंट जारी होने पर हत्याकांड के आरोपी डॉक्टर मार्डी ने आठ वर्ष बाद जनवरी में सरेंडर किया, जिसकी जमानत अर्जी भी रद्द हुई थी। मालूम हो कि 18 मई 2017 की शाम बच्चा चोरी की अफवाह पर बागबेड़ा के नागाडीह में ग्रामीणों की भीड़ ने लाठी, डंडे और पत्थर से मारकर वृद्धा और तीन युवकों की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। पुलिस की मौजूदगी में ग्रामीणों की अनियंत्रित भीड़ की पिटाई...