जमशेदपुर, फरवरी 6 -- बागबेड़ा नागाडीह में चार लोगों की हत्या के मामले में आरोपी डॉक्टर मार्डी की जमानत अर्जी गुरुवार को एडीजे-1 की अदालत ने रद्द कर दी। डॉक्टर मार्डी ने हत्याकांड में आठ साल बाद अदालत में सरेंडर किया था। मामले में पहले पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। 18 मई 2017 की शाम बच्चा चोरी की अफवाह पर बागबेड़ा के नागाडीह में ग्रामीणों ने लाठी और पत्थर से मारकर जुगसलाई नया बाजार के तीन युवकों विकास वर्मा, गौतम वर्मा और गंगेश की हत्या कर दी थी। इस दौरान युवकों की दादी रामसखी देवी घायल हुई थीं, जिनका इलाज टीएमएच में के दौरान निधन हो गया। मामले में दोष सिद्ध होने पर एडीजे-1 की अदालत ने राजाराम हांसदा, रेंगो पूर्ति, गोपाल हांसदा, सुनील सरदार और तारा मंडल को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडी...