रांची, जनवरी 7 -- रांची, संवाददाता। गोंदा थाना क्षेत्र से जुड़ी सड़क दुर्घटना के तीन साल पुराने मामले में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी राजेश उरांव को न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एक भी गवाह पेश नहीं किया जा सका। अदालत ने कई मौका दिया, लेकिन कोई गवाह नहीं पहुंचा। यह मामला नवंबर 2022 का था। प्राथमिकी के अनुसार, 15 नवंबर 2022 को सड़क पार करने के दौरान एक कार की टक्कर से सूचक के पिता रंजीत सिंह और उनके स्टाफ सदस्य नसीम अकरम घायल हो गए थे। आरोप था कि वाहन चालक ने लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाते हुए हादसा किया, जिससे गंभीर चोटें आईं और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा। इस आधार पर 16 नवंबर 2022 को गोंदा थाना में कांड दर्ज किया गया था।
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