रांची, जनवरी 10 -- रांची, संवाददाता। रंगदारी, जान से मारने की धमकी और हत्या के प्रयास से जुड़े छह साल पुराने मामले में ट्रायल फेस कर रहे आरोपियों असलम राय और कोनेन राय को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। यह फैसला अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने सुनाया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एक भी गवाह अदालत गवाही देने नहीं पहुंचा, जिसका लाभ आरोपियों को मिला। मामला मंडार थाना कांड संख्या 39/2019 से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार 5 मई 2019 को आरोपियों ने फोन कॉल के जरिए शिकायतकर्ता शकील अंसारी से पांच लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने इसे 'नो एविडेंस केस' बताते हुए आरोपियों को बरी करने की मांग की थी।

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