रांची, फरवरी 18 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने 13 वर्ष पुराने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण मामले में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी ईश्वर प्रसाद उर्फ विनय सिंह और जयनत जैकर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष एक भी गवाह पेश नहीं कर सका। अदालत ने समन, जमानती वारंट तथा वरीय पुलिस अधीक्षक व डीजीपी को पत्र भेजने के बावजूद गवाहों के उपस्थित नहीं होने पर अभियोजन साक्ष्य बंद करते हुए आरोपियों को बरी किया। मामला सदर (मेसरा ओपी) थाना कांड संख्या 39/2013 से जुड़ा था। प्राथमिकी के अनुसार, जमीन अदला-बदली में धोखाधड़ी से आहत होकर शिकायतकर्ता के पिता ने 8 फरवरी 2013 को कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। आरोप था कि दोनों आरोपियों ने उन्हें प्रताड़ित व धमकाया। पुलिस ने 30 सितंबर 2020 को चार्जशीट दाखिल की ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.