नोएडा, अगस्त 15 -- नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। जिला उपभोक्ता आयोग ने एक मामले की सुनवाई पूरी होने पर पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया। बीमा कंपनी को पीड़ित को बीमा राशि के साथ ही गाड़ी को टोह कर लाने में हुए खर्चे और केस के खर्चे का भी भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। यह भुगतान छह प्रतिशत ब्याज के साथ बीमा कंपनी को करना होगा। बिसरख निवासी अभिषेक बंसल ने अपनी कार का बीमा एक इंश्योरेंस कंपनी से कराया था।यह बीमा 24 जुलाई 2021 से 23 जुलाई 2022 तक था। तय शर्तों के अनुसार वाहन में दुर्घटना होने पर पर्सनल एक्सीडेंट कवर 15 लाख रुपये, वाहन क्षतिपूर्ति 5.15 लाख रुपये थर्ड पार्टी रिस्क कवर के साथ अन्य देनदारी स्वीकृत थी। अभिषेक की ओर से दर्ज मामले में कहा गया था कि 21 नवंबर 2021 को वह वाहन हादसे का शिकार हो गया। वाहन उनका मित्र दिग्विजय चला रहा था। मित्र...
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