नई दिल्ली, सितम्बर 26 -- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नशे में गाड़ी चलाने को एक गंभीर खतरा बताया। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की नरमी गलत संकेत देगी और दूसरों को भी इसी तरह के खतरनाक आचरण में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेगी। न्यायमूर्ति सुमित गोयल की अदालत ने संगरूर-पटियाला मार्ग पर खड़ी कार को टक्कर मारने वाले एक ट्रक चालक की जमानत याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं। इस हादसे में 24 वर्षीय एमबीबीएस छात्र की मौत हो गई थी। ट्रक चालक जगतार सिंह के खिलाफ नवंबर 2023 में पटियाला के पस्याना पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने 25 सितंबर के आदेश में कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के अपराध को अपराधी की ओर से केवल एक शरारत या चूक के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है और सामाजिक...