आगरा, फरवरी 20 -- हेरोइन बरामदगी के मामले में आरोपी साहिल निवासी नैनाना जाट को कोर्ट ने दोषी पाया है। अपर जिला जज की अदालत ने आरोपी को चार वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी संत प्रसाद सिन्हा ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी/उपनिरीक्षक सदर बाजार ज्ञानेंद्र सिंह ने थाना सदर बाजार में तहरीर देकर आरोप लगाया कि आरोपी के कब्जे से 100 ग्राम हेरोइन पाउडर बरामद हुआ था। थाना पुलिस ने सात मई 2021 को आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद अहम साक्ष्य जुटा दो अगस्त 21 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया।

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