नई दिल्ली, दिसम्बर 16 -- गुजरात में युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। गुजरात सरकार ने राज्य भर में रोलिंग पेपर्स, स्मोकिंग कोन्स, पैकेज्ड रोलिंग किट और इसी तरह की अन्य वस्तुओं की बिक्री, भंडारण, वितरण, विज्ञापन, प्रचार और प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक ये रोक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163(2) और 163(3) के तहत लगाई गई है। गृह विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, इन उत्पादों में टाइटेनियम ऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट, कृत्रिम रंग और क्लोरीन ब्लीच जैसे ज़हरीले पदार्थ पाए गए हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे गुजरात में लागू हो गया है, जिसके तहत राज्य के सभी पान पार्लरों, चाय की दुकानों और खुदरा किराने की दुक...
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