गुड़गांव, फरवरी 7 -- फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किए गए दाेषी युवक को 20 वर्ष की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि न देने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के डिफेंस काउंसिल रविंद्र गुप्ता ने बताया कि शहर थाना बल्लभगढ़ पुलिस ने 16 अक्तूबर 2021 को अपराध शाखा शाखा में तैनात सब-इंस्पेक्टर जलालुद्दीन की शिकायत पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) के तहत मामला दर्ज किया था। सब-इंस्पेक्टर ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया था कि पंजाबी मौहल्ला बल्लभगढ़ निवासी सुनील उर्फ सुन्नू नशीले इंजेक्शन बेचता है। सूचना मिलने के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर डयुटी मजिस्ट्रेट की निगरानी म...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.