मुरादाबाद, मई 22 -- नशीले पदार्थ संग गिरफ्तार मुगलपुरा के वसीम को अदालत ने दोषी करार दिया है। गुरुवार को एडीजे-दस जितेन्द्र सिंह ने एक साल की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा के भी आदेश दिए है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीष भटनागर के अनुसार मुगलपुरा में बरबालान निवासी सरदार शाह उर्फ कलुआ के पास से पुलिस ने 150 ग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा कायम कर जेल भेजा। अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस केस की सुनवाई के दौरान अदालत में अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। गुरुवार को अदालत ने साक्ष्य के आधार पर सरदार शाह को एक साल की सजा व पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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