बरेली, सितम्बर 17 -- बरेली, विधि संवाददाता। विशेष जज एनडीपीएस एक्ट विकास कुमार की विशेष कोर्ट ने सीबीगंज क्षेत्र में नशीली दवाओं का जखीरा बरामद होने के मामले में दोषी मुन्ने को सश्रम बीस वर्ष की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने मुन्ने पर दो लाख का जुर्माना भी ठोका है। वहीं मुन्ने के भाई बब्लू उर्फ कमर अली को विशेष कोर्ट ने सश्रम दस वर्ष की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक अवधेश शर्मा और संतोष सिंह ने बताया कि सीबीगंज पुलिस और एएनटीएफ टीम ने 19 फरवरी 2023 को सीबीगंज क्षेत्र के महेशपुर में मुन्ने के गोदाम में नशीली दवा ट्रामाडोल, अल्प्राजोलम, नाइट्राजीपाम आदि भारी मात्रा में बरामद की थी। टीम ने मौके पर मुन्ने को गिरफ्तार किया था। पूछताछ पर मुन्ने ने बताया था कि उसका भाई बब्लू उर्फ कमर अली लोगों से नशीली दवाओं की ...