आगरा, जनवरी 31 -- नशीला पाउडर बरामदगी के आठ साल पुराने मामले में आरोपी रिजवान निवासी ग्राम जलालपुर जगनेर को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) ज्योत्सना सिंह ने आरोपी रिजवान को 10 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनायक वशिष्ठ ने मामले के गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। तर्क दिए कि आरोपी का अपराध गंभीर है, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। थाना शाहगंज पुलिस ने 25 सितंबर 2016 को आरोपी रिजवान को गिरफ्तार किया था। आरोपी के पास से 900 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ था। थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अहम साक्ष्य जुटा 22 नवंबर 2016 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
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