गाज़ियाबाद, नवम्बर 13 -- गाजियाबाद। नशीला पदार्थ रखने के आरोपी को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। अदालत में पुलिस की कहानी टिक नहीं पाई। गोलियों की संख्या और वजन को लेकर पुलिसकर्मियों के बयान विरोधाभाषी रहे। अदालत से मिली जानकारी के मुताबिक आठ मई 2024 को गश्त के दौरान राजा उर्फ छोटू को एक 1,200 एलप्राजोलम गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपित के पास से एलप्राजोलम गोलियों की बरामद करने का दावा किया था। पुलिस ने गोलियां सफेद लिफाफे में बंद की थी या फिर सफेद पोटली में यह भी साबित नहीं हो पाया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी राजा उर्फ छोटू निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया है।

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