टिहरी, नवम्बर 22 -- विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट)/जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही की अदालत ने नशा तस्कर को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोष सिद्ध पाते हुए 3 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त समय जेल में रहना होगा। थाना मुनिकीरेती के अंतर्गत 18 अप्रैल 2019 को कैलाशगेट के पास आस्था पथ पर जाने वाली सड़क में पुलिस का नियमित चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस बीच वहां खडा एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा करते हुए कुछ दूर पर दबोच लिया। पूछने पर उसने बताया कि उसके पास चरस है। पुलिस ने अभियुक्त सागर पुत्र कदम निवासी बुग्गावाला हरिद्वार के कब्जे से 500 ग्राम चरस बरामद किया। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में जेल भेज दिया। 20 जून...
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