अंबेडकर नगर, फरवरी 6 -- भीटी, संवाददाता। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीटी क्षेत्र के नगहरा स्थित सरस्वती हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के बिना नवीनीकरण संचालित होने के मामले में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी आदेश में अस्पताल को नियमों के उल्लंघन का दोषी मानते हुए जांच एवं सीलिंग की कार्रवाई कर आख्या तीन दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। आदेश के अनुसार सरस्वती हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर का 100 बेड का पंजीकरण 29 जून 2024 को किया गया था, जिसकी वैधता 29 जून 2025 तक निर्धारित थी। वैधता समाप्त होने के बाद अस्पताल का नवीनीकरण नहीं कराया गया, इसके बावजूद अस्पताल का संचालन जारी पाया गया, जो क्लीनिक एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 का उल्लंघन है। मामले में जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ ...