बरेली, फरवरी 14 -- नवाबगंज क्षेत्र के गैंगस्टर मुकेश को विशेष जज गैंगस्टर एक्ट तबरेज अहमद की विशेष कोर्ट ने सश्रम दो वर्ष कैद सुनाई है। विशेष कोर्ट ने उस पर पांच हजार जुर्माना भी डाला है। एडीजीसी क्राइम दिगंबर पटेल ने बताया कि थाना नवाबगंज के तत्कालीन इंस्पेक्टर गौरव सिंह ने 13 सितंबर 2019 को हाफिजगंज क्षेत्र के गांव धमीपुर के गैंग लीडर सोमपाल शर्मा, सदस्य मुकेश समेत नौ के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही की थी। इस केस की सुनवाई विशेष जज गैंगस्टर एक्ट तबरेज अहमद की विशेष कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। गैंगस्टर मुकेश ने विशेष कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया। कोर्ट ने उसे सश्रम दो वर्ष कैद और पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई।

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