महाराजगंज, मार्च 13 -- महराजगंज, वरिष्ठ संवाददाता। कोठीभार थाना क्षेत्र के दीनानाथ यादव को अपने नवजात पुत्र को नहर में फेंक कर हत्या करने के आरोप में जिला जज नीरज कुमार ने दोषी करार दिया है। इस मामले में आरोपी को सात वर्ष के कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार वादी मुकदमा 20 जून-2006 की शाम को अपने गांव के अन्य व्यक्तियों के साथ घरेलू बाजार करने के लिए सिसवा बाजार जा रहा था। नहर के पास 18-19 वर्ष आयु के एक युवक व युवती दिखे। युवक के हाथ में एक नवजात शिशु था। वादी मुकदमा व अन्य ग्रामीण अभी कुछ आगे ही बढ़े थे कि युवक ने हाथ में लिए नवजात शिशु को नहर के साइफन में फेंक दिया, जिसमें काफी पानी भरा था। नवजात शिशु को पानी में फेंकते देख ग्रामीण दौड़कर वहां पहुंचे और तुरंत नहर के साइफन में घुसकर न...
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